फैक्टरी अधिनियम, 1948 संविदा श्रम (विनियमन एवं उन्मूलन)
2.
फैक्टरी अधिनियम में अनेक सेवाओं के मजदूर नहीं शामिल होते हैं।
3.
फैक्टरी अधिनियम, 1948 ; के तहत यथा परिभाषित प्रत्येक फैक्टरी और (
4.
यह फैक्टरी अधिनियम के प्रशासन और प्रबलन के विषय में राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों को तकनीकी सलाह देता है।
5.
फैक्टरी अधिनियम, 1948 मुख्य विधान है जिसका अधिनियम फैक्टरियों में कार्य परिस्थितियों को विनियमित करने के लिए किया गया है।
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7.
शासक वर्ग द्वारा समाजवाद के उदय के भय से एवं 19वीं शताब्दी में मजदूर संगठनों के यूरोप में उदय के कारण, फैक्टरी अधिनियम का निर्माण किया गया।
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शासक वर्ग द्वारा समाजवाद के उदय के भय से एवं 19 वीं शताब्दी में मजदूर संगठनों के यूरोप में उदय के कारण, फैक्टरी अधिनियम का निर्माण किया गया।
9.
विस्फोट पर क्षोभ व्यक्त करते हुए राज्य के मुख्यमंत्री एन किरण कुमार रेड्डी ने अधिकारियों से फैक्टरी अधिनियम के तहत मामले की जांच करने और तत्काल रिपोर्ट पेश करने को कहा।
10.
फैक्टरी अधिनियम में कामकरने वाले मजदूरों की सुरक्षा, कल्याण, कार्य के कुल घंटे, वार्षिकछुट्टियाँ और तनख्वाह के प्रतिमानों के बारे में नियम बनाए गए हैं जिनकापालन अनिवार्य है और उल्लंघन से सजा मिल सकती है.